लाइव शो में थप्पड़ मारने वाले मौलाना को जेल या बेल? आज कोर्ट करेगा फैसला

By Author19 Oct -
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ज़ी हिंदुस्तान के शो ‘बताना तो पड़ेगा’ में लाइव बहस के दौरान महिला वकील फरहा फैज से मारपीट के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना एजाज अरशद कासमी की जमानत याचिका पर बुधवार(25 जुलाई) को दिल्ली की अदालत सुनवाई करेगी।

18 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौलाना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी है।

इससे पहले CJM कोर्ट ने मौलाना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद मौलाना ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

पिछली सुनवाई में जांच अधिकारी अरूण वर्मा ने CJM कोर्ट में मौलाना और वकील के बीच हुई मारपीट का वीडियो सौंपा था।

पुलिस ने मौलाना के खिलाफ एक और धारा- 354 (महिला को लज्जित करना) जोड़ दिया था। जांच अधिकारी ने ज़ी मीडिया को बताया था कि वीडियो में मौलाना की ओर से गंदी गालियां दी गई हैं, इसलिए धारा-354 को जोड़ा गया है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील और तीन तलाक की मुख्य याचिकाकर्ता फराह फैज से मारपीट किए जाने के बाद मौलाना को नोएडा पुलिस ने मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया था।

जिसके बाद नोएडा सेक्टर-20 थाने में फराह फैज ने मौलाना कासमी पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में मौलाना को पेश किया गया था। जहां कोर्ट ने कासमी को कोई राहत नहीं दी और नोएडा जेल भेजने का आदेश दे दिया था।

कासमी पर नोएडा पुलिस ने चार धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। जिनमें तीन धाराएं जमानती है जबकि एक धारा 295A गैरजमानती है। ये चार धाराएं 323, 504, 506, 295A है।

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